मेरठ हत्याकांड: मुस्कान और साहिल को मौत की सजा, फैसला सुनाने के बाद जज ने पेन फेंका

उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला अदालत ने सौरभ की हत्या के मामले में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद अदालत परिसर में काफी हलचल देखने को मिली। वहीं, सौरभ के परिवार ने फैसले पर संतोष जताया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से मुस्कान और साहिल को जोड़ा गया। सजा सुनाए जाने से पहले अदालत ने दोनों से उनका पक्ष पूछा। मुस्कान ने अपनी छोटी बेटी की देखभाल किए जाने की अपील की, जबकि साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया।

इसके बाद अदालत ने दोनों को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया। रिपोर्ट के अनुसार, फैसले में फांसी दिए जाने का आदेश दर्ज किया गया। इस दौरान अदालत में मौजूद सौरभ की मां रेनू देवी और उनके भाई राहुल भावुक हो गए।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना की गंभीरता और प्रस्तुत साक्ष्यों का हवाला देते हुए दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। वहीं, बचाव पक्ष ने कम सजा देने की अपील करते हुए परिवार और बच्चों की परिस्थितियों का उल्लेख किया था।

सौरभ के परिवार ने कहा कि अदालत के फैसले से उन्हें न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण राहत मिली है। हालांकि, परिवार ने यह भी कहा कि उन्हें पूर्ण संतोष तब मिलेगा, जब सजा पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी।

इस मामले ने पूरे देश में काफी चर्चा बटोरी थी। अदालत का फैसला अब कानूनी प्रक्रिया के अगले चरणों के अधीन रहेगा। मृत्युदंड के मामलों में संबंधित कानूनी प्रावधानों और अपील की प्रक्रिया का विशेष महत्व होता है।

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